
Hyderabad हैदराबाद: 31 दिसंबर की रात को नए साल के जश्न को देखते हुए, हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने पब्लिक ऑर्डर और रोड सेफ्टी पक्का करने के लिए हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नरेट में कई ट्रैफिक इंतज़ाम और पाबंदियों की घोषणा की है।
शहर भर में 217 बड़े और बिज़ी जंक्शनों पर ट्रैफिक कर्मचारी तैनात किए जाएंगे, खासकर मार्केट एरिया में, मॉल के पास, और भीड़भाड़ वाली जगहों जैसे टैंक बंड, NTR मार्ग, PVNR मार्ग (नेकलेस रोड), और जुबली हिल्स, बंजारा हिल्स, पुंजागुट्टा, खैरताबाद, सैफाबाद और आस-पास के इलाकों में कमर्शियल, शॉपिंग, रेस्टोरेंट और पब ज़ोन में।
ज़रूरत के हिसाब से ट्रैफिक पाबंदियां बुधवार, 31 दिसंबर को रात 11 बजे से टैंक बंड और आस-पास की सड़कों पर लगाई जाएंगी, और जश्न खत्म होने तक लागू रहेंगी। 31 दिसंबर और 1 जनवरी की दरमियानी रात को 11 बजे से 2 बजे तक, NTR मार्ग, PVNR मार्ग (नेकलेस रोड) और टैंक बंड पर सभी प्राइवेट और पब्लिक ट्रांसपोर्ट गाड़ियों के लिए ट्रैफिक की इजाज़त नहीं होगी।
हुसैनसागर झील के आसपास कई डायवर्जन लागू किए जाएंगे, जिसमें VV स्टैच्यू, सेक्रेटेरिएट जंक्शन, ओल्ड अंबेडकर स्टैच्यू, खैरताबाद गणेश, नल्लागुट्टा X रोड्स, बुद्ध भवन, DBR मिल्स, कवाड़ीगुडा X रोड्स और सेलिंग क्लब शामिल हैं, जबकि ट्रैफिक को शादान कॉलेज, इकबाल मीनार, लिबर्टी, रानीगंज, कर्बला, कवाड़ीगुडा X रोड्स और दूसरे तय रास्तों की तरफ मोड़ा जाएगा।
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बेगमपेट और टोलीचौकी को छोड़कर शहर के सभी फ्लाईओवर रात में ज़रूरत के हिसाब से बंद रहेंगे। PVNR एक्सप्रेसवे फ्लाईओवर सिर्फ़ वैलिड एयर टिकट वाले राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाने वाले पैसेंजर के लिए खुला रहेगा।
प्राइवेट ट्रैवल बसों, लॉरियों, HGV और HPV समेत भारी गाड़ियों को 31 दिसंबर रात 10 बजे से 1 जनवरी सुबह 2 बजे के बीच शहर की सीमा में आने की इजाज़त नहीं होगी। ऐसी गाड़ियों को आउटर रिंग रोड (ORR) इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है।
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पैदल टैंक बंड जाने वाले विज़िटर्स को सलाह दी जाती है कि वे अपनी गाड़ियां सेक्रेटेरिएट विज़िटर्स पार्किंग, प्रसाद मल्टीप्लेक्स के पास HMDA पार्किंग ग्राउंड, GHMC हेड ऑफ़िस लेन, NTR घाट के पास रेस कोर्स रोड, आदर्श नगर लेन (सिर्फ़ टू-व्हीलर) और NTR स्टेडियम में पार्क करें।
थ्री-स्टार और उससे ऊपर के होटलों, क्लबों, बार, पब और इवेंट ऑर्गनाइज़र के मैनेजमेंट को खास पार्किंग और सिक्योरिटी इंतज़ाम करने, ट्रैफ़िक को रेगुलेट करने, शराब सर्विस को मंज़ूर घंटों तक सीमित रखने और नशे में धुत लोगों को सुरक्षित ट्रांसपोर्टेशन देने के निर्देश दिए गए हैं।
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ट्रैफिक पुलिस ड्रंक ड्राइविंग, ओवरस्पीडिंग, रैश और खतरनाक ड्राइविंग, रॉन्ग-साइड ड्राइविंग, बिना हेलमेट के राइडिंग और ट्रिपल राइडिंग के खिलाफ बड़े पैमाने पर चेकिंग करेगी। ड्रंक ड्राइविंग पर मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 185 के तहत सज़ा हो सकती है, जिसमें 10,000 रुपये का फाइन और/या छह महीने की जेल शामिल है। बार-बार नियम तोड़ने वालों का ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड हो सकता है, जबकि नाबालिगों को गाड़ी चलाने देने वाले गाड़ी मालिकों पर केस चलेगा।
यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस के फेसबुक पेज और X पर @HYDTP पर अपडेट फॉलो करें, और मदद के लिए 9010203626 पर ट्रैफिक हेल्पलाइन पर संपर्क कर सकते हैं।





