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सदस्य सचिव को मामले में प्रतिवादी के रूप में शामिल किया और काउंटर दाखिल करने को कहा।
हैदराबाद: हैदराबाद में आवारा कुत्तों द्वारा एक शिशु को नोच-नोच कर मार डाले जाने की भयावह घटना के कुछ दिनों बाद पुलिस ने बिना किसी का नाम लिए मामला दर्ज किया है.
शुक्रवार को आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 174 के तहत मामला दर्ज करने के बाद, पुलिस ने औपचारिक जांच शुरू की और घटना में कानूनी राय लेनी शुरू कर दी।
तेलंगाना HC ने नगर निकाय की खिंचाई की
इससे पहले, घटना पर मीडिया रिपोर्ट का संज्ञान लेने के बाद, तेलंगाना उच्च न्यायालय ने स्वत: संज्ञान लेकर जनहित याचिका (पीआईएल) शुरू की।
अदालत ने शिशु की भीषण मौत पर हैदराबाद के नगर निकाय की खिंचाई की। मुख्य न्यायाधीश उज्जल भुइयां की अध्यक्षता वाली एक खंडपीठ ने ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम (जीएचएमसी) द्वारा शिशु की मौत के लिए लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया और पूछा कि आवारा कुत्तों के हमलों की घटनाओं को कम करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं।
अदालत ने मुख्य सचिव, नगरपालिका प्रशासन और शहरी विकास विभाग के प्रधान सचिव, GHMC आयुक्त, GHMC उपायुक्त (अंबरपेट), GHMC पशु चिकित्सा अधिकारी, हैदराबाद जिला कलेक्टर और तेलंगाना राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव को मामले में प्रतिवादी के रूप में शामिल किया और काउंटर दाखिल करने को कहा।
Neha Dani
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