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बस स्टॉप के पास वाहन खड़ा करना पड़ा भारी
Hyderabad: तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम (टीजीएसआरटीसी) के समन्वय में चलाए गए एक विशेष अभियान में, हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने 6 जुलाई से अनधिकृत यात्री परिवहन, ओवरलोडिंग, परमिट उल्लंघन और बस स्टॉप के पास अवैध पार्किंग के लिए निजी वाहनों के खिलाफ 1,860 मामले दर्ज किए।
सबसे अधिक उल्लंघनों में 520 मामले बस बे पार्किंग के शामिल हैं, इसके बाद अतिरिक्त यात्रियों को ले जाने के 504 मामले और बस स्टॉप के पास पार्किंग/प्रतीक्षा के 342 मामले शामिल हैं।
वैध ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण प्रमाणपत्र, फिटनेस प्रमाणपत्र, बीमा या प्रदूषण प्रमाणपत्र के बिना गाड़ी चलाने के लिए 342 मामले दर्ज किए गए और यात्रियों को परिवहन करने के लिए माल वाहनों के खिलाफ 141 मामले दर्ज किए गए।
बिना वैध परमिट के यात्रियों को ले जाने या परमिट शर्तों का उल्लंघन करने पर निजी वाहनों के खिलाफ ग्यारह मामले दर्ज किए गए।
हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने ऐसे उल्लंघनों के खिलाफ शून्य-सहिष्णुता की नीति अपनाई है, क्योंकि वे सार्वजनिक सुरक्षा को खतरे में डालते हैं और सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के सुचारू कामकाज में बाधा डालते हैं।
पुलिस ने कहा कि मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने और पूरे हैदराबाद में सुरक्षित, अनुशासित और परेशानी मुक्त परिवहन को बढ़ावा देने के लिए इसी तरह के प्रवर्तन अभियान नियमित रूप से आयोजित किए जाएंगे।
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