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Hyderabad हैदराबाद: हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर ने हैदराबाद और सिकंदराबाद की सीमा में 5 या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने, जुलूस, धरना, रैलियों या सार्वजनिक सभाओं पर रोक लगाने के बारे में अधिसूचना जारी की है। पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 (पहले सीआरपीसी की धारा 114) की धारा 163 लागू की है। हालांकि, शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन और धरने की अनुमति केवल इंदिरा पार्क और धरना चौक पर दी गई है। यह आदेश 27 अक्टूबर से 28 नवंबर शाम 6 बजे तक लागू रहेंगे।
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Harrison
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