तेलंगाना

Hyderabad: TGSRTC बस दुर्घटना में घायल लड़की को 24.86 लाख रुपये का मुआवज़ा देने का आदेश

nidhi
25 March 2026 8:33 AM IST
Hyderabad: TGSRTC बस दुर्घटना में घायल लड़की को 24.86 लाख रुपये का मुआवज़ा देने का आदेश
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बस दुर्घटना में घायल
Hyderabad: सिटी सिविल कोर्ट के मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम (TGSRTC) को निर्देश दिया है कि वह एक नाबालिग लड़की को 24,86,105 रुपये का मुआवज़ा दे, जिसने एक बस दुर्घटना में अपना पैर खो दिया था।
अधिकरण ने यह भी आदेश दिया कि मुआवज़े की राशि पर केस दर्ज होने की तारीख से लेकर पूरा भुगतान होने तक 9 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज़ भी दिया जाए।
दुर्घटना का विवरण
पीड़ित हर्षिता, जो सैदाबाद की रहने वाली है, दुर्घटना के समय छह साल की थी। 4 अगस्त, 2020 को वह अपने माता-पिता के साथ बोगाराम से नेलापटला की ओर पैदल जा रही थी, तभी पीछे से आ रही एक TGSRTC बस ने रामन्नापेट के पास उसे टक्कर मार दी।
टक्कर के परिणामस्वरूप, बस का अगला पहिया उसके दाहिने पैर के ऊपर से गुज़र गया, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं। डॉक्टरों को घुटने के नीचे से उसका पैर काटना पड़ा।
रामन्नापेट पुलिस स्टेशन में बस चालक के खिलाफ एक मामला दर्ज किया गया और एक चार्जशीट दायर की गई। बताया जाता है कि चालक ने अपनी लापरवाही स्वीकार कर ली थी।
लड़की के पिता, मल्लैया द्वारा दायर याचिका की जांच करने के बाद, अधिकरण ने माना कि दुर्घटना चालक की लापरवाही के कारण हुई थी और तदनुसार मुआवज़े का आदेश दिया।
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