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Hyderabad,हैदराबाद: देश के सबसे व्यस्त महानगरों में से एक हैदराबाद, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के अनुसार रविवार से Hyderabad और आंध्र प्रदेश की साझा राजधानी नहीं रहा। 2 जून से हैदराबाद केवल तेलंगाना की राजधानी होगा। 2014 में जब अविभाजित आंध्र प्रदेश का विभाजन किया गया था, तब हैदराबाद को 10 वर्षों के लिए दोनों राज्यों की राजधानी बनाया गया था। 2 जून, 2014 को तेलंगाना अस्तित्व में आया। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम में कहा गया है, "नियत तिथि (2 जून) से, मौजूदा आंध्र प्रदेश राज्य में हैदराबाद, दस वर्षों से अधिक अवधि के लिए तेलंगाना राज्य और आंध्र प्रदेश राज्य की साझा राजधानी होगी।"
इसमें कहा गया है, "उप-धारा (1) में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के बाद, Hyderabad तेलंगाना राज्य की राजधानी होगी और आंध्र प्रदेश राज्य के लिए एक नई राजधानी होगी।" फरवरी 2014 में संसद में आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक पारित होने के बाद 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य का गठन दशकों पुरानी मांग की पूर्ति थी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने पिछले महीने अधिकारियों से कहा था कि वे 2 जून के बाद हैदराबाद में लेक व्यू सरकारी गेस्ट हाउस जैसी इमारतों को अपने कब्जे में ले लें, जिन्हें 10 साल की अवधि के लिए आंध्र प्रदेश को दिया गया था। अलग होने के दस साल बाद भी, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच परिसंपत्तियों के विभाजन जैसे कई मुद्दे अभी भी अनसुलझे हैं। तेलंगाना सरकार ने विभाजन से संबंधित मुद्दों पर कैबिनेट बैठक में चर्चा करने की मांग की, लेकिन ऐसा नहीं हो सका क्योंकि चुनाव आयोग ने कथित तौर पर लोकसभा चुनावों के लिए आचार संहिता के मद्देनजर इसकी मंजूरी नहीं दी।
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Rani Sahu
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