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Hyderabad हैदराबाद : महात्मा गांधी की जयंती के उपलक्ष्य में, ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम (जीएचएमसी) ने 2 अक्टूबर को जीएचएमसी सीमा के भीतर सभी मवेशी, भेड़ और बकरी वधशालाओं के साथ-साथ खुदरा मांस और गोमांस की दुकानों को बंद करने का आदेश दिया है।
यह निर्देश जीएचएमसी अधिनियम, 1955 की धारा 533 (बी) के तहत, जीएचएमसी स्थायी समिति के 24 सितंबर, 2025 के संकल्प संख्या 172 के अनुसरण में जारी किया गया है। जीएचएमसी ने सभी संबंधित अधिकारियों से आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने में पूर्ण सहयोग देने की अपील की है। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि नगर निगम के कर्मचारी इस अवसर की पवित्रता बनाए रखने के लिए अनुपालन की निगरानी करेंगे।
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