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हैदराबाद: तेलंगाना उच्च न्यायालय ने शहर पुलिस को वेलनेस, स्पा और मसाज केयर सेंटरों को व्यवसाय बंद करने के लिए मजबूर करने के बजाय उनकी व्यावसायिक गतिविधियों को सुव्यवस्थित करने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि केंद्रों को सभी अनिवार्य सावधानियों का पालन करते हुए और पूरे शरीर की मालिश प्रदान करने की आड़ में अनैतिक गतिविधियों से बचने के साथ अपना व्यवसाय जारी रखने की अनुमति दी जानी चाहिए।
अदालत सोमारा वेलनेस एंड स्पा सेंटर और अन्य द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें शिकायत की गई थी कि पुलिस अक्सर उनके दैनिक मामलों में हस्तक्षेप कर रही थी और कानून की किसी भी प्रक्रिया का पालन किए बिना उन्हें बंद करने के लिए मजबूर कर रही थी।
इसने पुलिस को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि केंद्र पहले इसी तरह की याचिका से निपटने के दौरान उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित शर्तों का पालन करें।
केंद्रों को ग्राहकों, उनके नाम और सत्यापन योग्य पते के साथ-साथ फोन नंबरों का रिकॉर्ड रखना होगा, ताकि नियम उल्लंघन की शिकायतों के समय पुलिस उनसे संपर्क कर सके।
अदालत ने कहा कि एसआई और उच्च रैंक के अधिकारियों को समय-समय पर केंद्रों द्वारा रखे गए रिकॉर्ड का सत्यापन करना चाहिए। यदि उन्हें कोई उल्लंघन नजर आता है तो वे उचित कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र हैं। यदि मसाज केंद्रों के खिलाफ रिपोर्ट की जाती है तो पुलिस भी अपराधों की जांच करने की हकदार है।
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Manish Sahu
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