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Hyderabad.हैदराबाद: स्थानीय अदालत ने सिकंदराबाद में 2024 में दर्ज नाबालिग लड़की के यौन उत्पीड़न मामले में एक व्यक्ति को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। दोषी एल दीपक (32) ने उसी मोहल्ले की रहने वाली पांच साल की बच्ची का यौन उत्पीड़न किया। महांकाली पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया और अपराध की सूचना मिलने के 24 घंटे के भीतर दीपक को गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही, अदालत ने पीड़ित लड़की को 5 लाख रुपये का मुआवजा भी दिया।
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Payal
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