तेलंगाना

Hyderabad: बलात्कार के मामले में व्यक्ति को 20 साल की जेल

Ratna Netam
2 Sept 2025 6:50 PM IST
Hyderabad: बलात्कार के मामले में व्यक्ति को 20 साल की जेल
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Hyderabad.हैदराबाद: एक स्थानीय अदालत ने मंगलवार को एक व्यक्ति को महिला का यौन उत्पीड़न करने के जुर्म में 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने उस पर 100 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
स्वागत कुमार भोई (42) नामक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने 2017 में एक महिला से दोस्ती की और शादी का झांसा देकर कई बार उसका यौन शोषण किया। जब महिला ने शादी के लिए ज़ोर दिया, तो स्वागत ने उसे गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी।
पुलिस ने एक शिकायत पर 28 नवंबर 2017 को मामला दर्ज किया। सुनवाई के बाद, अदालत ने व्यक्ति को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और उस पर 5,100 रुपये का जुर्माना लगाया।
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