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Hyderabad,हैदराबाद: सरूरनगर Saroornagar में 2018 में दर्ज नाबालिग लड़के के साथ दुष्कर्म के मामले में स्थानीय अदालत ने गुरुवार को एक व्यक्ति को 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने दोषी पर 16,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया और पीड़ित को 5 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया।
दोषी मोहम्मद अब्दुल मजीद (23), एक सरकारी आवासीय छात्रावास में हाउस कीपिंग स्टाफ है, जिसने छात्रावास में लड़के को जबरन बंधक बनाकर दुष्कर्म किया था। सरूरनगर पुलिस ने मामला दर्ज कर मजीद को गिरफ्तार कर लिया।
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Payal
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