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Hyderabad,हैदराबाद: स्थानीय अदालत ने सोमवार को बोवेनपल्ली में 16 महीने पहले अपने लिव-इन पार्टनर की हत्या के मामले में एक व्यक्ति को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। पुलिस के अनुसार, पीड़िता स्वप्ना और संदिग्ध के शिवा कुछ सालों से रिलेशनशिप में थे। हालांकि, स्वप्ना के माता-पिता ने स्वप्ना की शादी किसी दूसरे व्यक्ति से कर दी और वह किसी दूसरी जगह रहने लगी।
एक बार स्वप्ना अपने माता-पिता से मिलने बोवेनपल्ली आई, तभी शिवा को इस बारे में पता चला। वह स्वप्ना को घर से ले गया और उसे अपने साथ रहने के लिए राजी कर लिया। इसके बाद महिला शिवा के साथ रहने लगी। हालांकि, किसी बात को लेकर उनके बीच मतभेद हो गए और उनके बीच झगड़े होने लगे। 23 दिसंबर, 2023 को जब स्वप्ना सो रही थी, तब शिवा ने महिला पर ईंधन डालकर आग लगा दी, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर शिवा को गिरफ्तार कर लिया। सुनवाई के बाद अदालत ने शिवा को दोषी करार देते हुए जेल की सजा सुनाई।
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