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तेलंगाना: हैदराबाद: नामपल्ली आपराधिक अदालत के 12वें अतिरिक्त मजिस्ट्रेट ने एक तकनीकी विशेषज्ञ का पीछा करने और उसे परेशान करने के लिए संजीव रेड्डी नगर के चैलागोंडा रोहित को सजा सुनाई। पीड़िता ने बोराबंदा पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि एक व्यक्ति उसके मोबाइल पर उसे संदेश भेज रहा था और जब भी वह एर्रागड्डा में अपने छात्रावास से बाहर निकलती थी तो उसका पीछा करता था।
बोराबंदा पुलिस ने गुरुवार को रोहित की पहचान की और उसे उसके घर से उठाया, उसके खिलाफ मामला दर्ज किया और उसे नामपल्ली में 12वें अतिरिक्त मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया। बोराबंदा इंस्पेक्टर के. रवि कुमार ने कहा कि अदालत ने रोहित को तीन दिन के साधारण कारावास की सजा सुनाई और उसे चंचलगुडा जेल भेज दिया गया।
Manish Sahu
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