तेलंगाना
हैदराबाद: नाबालिग लड़की से बलात्कार के आरोप में कंदुकुर के व्यक्ति को 20 साल की जेल
Shiddhant Shriwas
4 May 2023 2:37 PM GMT
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नाबालिग लड़की से बलात्कार के आरोप
हैदराबाद: एलबी नगर की अदालत ने 2017 में एक नाबालिग लड़की से बलात्कार के मामले में 25 वर्षीय व्यक्ति को 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। न्यायमूर्ति हरीशा की अध्यक्षता वाली अदालत ने आरोपी पर यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) के तहत आरोप लगाया। और 30 हजार रुपए जुर्माना लगाया।
आरोपी की पहचान रंगा रेड्डी जिले के कंदुकुर गांव के मूल निवासी कोडिगंती कृष्णा के रूप में हुई, जिसने 15 दिसंबर, 2017 को एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार किया था।
कंदुकुर पुलिस के अनुसार, 16 दिसंबर, 2017 को पीड़िता की मां के आधार पर एक मामला दर्ज किया गया था, जो उस समय मजदूरी का काम करती थी, उसने पुलिस को अपनी बेटी के लापता होने की सूचना दी थी। उसका पता लगाने की तमाम कोशिशों के बावजूद, लेकिन व्यर्थ, उसने पुलिस से संपर्क किया।
शिकायत के बाद पुलिस ने सबूत जुटाए और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जांच पूरी करने के बाद कोडिगंती कृष्णा को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
पुलिस ने कहा कि कोदिगंती कृष्णा ने तिरुपति मंदिर के बहाने लड़की का अपहरण किया था, फिर वहीं रहकर इस घटना को अंजाम दिया। इसके बाद आरोपी ने लड़की को उसके घर छोड़ दिया।
आरोपी पर भारतीय दंड न्यायालय (आईपीसी) की धारा 376 (कानूनी संरक्षकता से अपहरण), 366 (अपहरण, अपहरण या महिला को शादी के लिए मजबूर करना आदि) और 3 (प्रवेशक यौन हमला), 4 (कारावास) के तहत आरोप लगाया गया था। POCOSO अधिनियम की अवधि के लिए या तो विवरण जो सात वर्ष से कम नहीं होगा)।
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