हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर ने हैदराबाद और सिकंदराबाद शहर की सीमा के भीतर जुलूस, रैलियाँ और सार्वजनिक सभाओं सहित पाँच या अधिक लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध जारी किया है। रविवार, 27 अक्टूबर को शाम 6 बजे से प्रभावी प्रतिबंध 28 नवंबर, 2024 को शाम 6 बजे तक लागू रहेंगे। संभावित अशांति की खुफिया रिपोर्टों के बाद शांति बनाए रखने के लिए यह उपाय लागू किया गया था।
आदेश के तहत, छवियों, झंडों, तख्तियों और किसी भी इलेक्ट्रॉनिक संदेश का प्रदर्शन जो सार्वजनिक अशांति को भड़का सकता है, भी प्रतिबंधित है। जबकि ये प्रतिबंध सार्वजनिक समारोहों को सीमित करते हैं, शांतिपूर्ण विरोध केवल निर्दिष्ट इंदिरा पार्क धरना चौक पर आयोजित किया जा सकता है। सचिवालय जैसे संवेदनशील स्थानों के पास सार्वजनिक समारोहों पर सख्त मनाही है, उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) 2023 की धारा 163 के तहत जारी किया गया आदेश अधिकारियों को सार्वजनिक सुरक्षा को संभावित नुकसान या खतरों को रोकने के लिए आवश्यक कार्रवाई लागू करने का अधिकार देता है। छूट में अंतिम संस्कार जुलूस, ड्यूटी पर तैनात सैन्य कर्मी और कुछ अधिकारी, जैसे पुलिस अधिकारी और शिक्षा विभाग के दस्ते, जो अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं, शामिल हैं।
यह नया निर्देश उन समान प्रतिबंधों की जगह लेता है जो पहले दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत लागू किए गए थे।