
x
अवैध बोतलबंद पानी की यूनिट का भंडाफोड़
Hyderabad: तेलंगाना के खाद्य सुरक्षा आयुक्त की फ्लाइंग स्क्वाड टीम ने शनिवार, 14 मार्च को मेडचल मलकाजगिरी जिले में पैकेज्ड पेयजल बनाने वाली एक यूनिट का अचानक निरीक्षण किया और खाद्य सुरक्षा नियमों के कई गंभीर उल्लंघनों का पता लगाया।
अधिकारियों के अनुसार, खाद्य व्यवसाय संचालक (FBO) एक समाप्त हो चुके लाइसेंस का उपयोग करके यूनिट चला रहा था और परिसर में अनिवार्य FSSAI लाइसेंस का विवरण प्रदर्शित नहीं कर रहा था।
अधिकारियों ने यह भी पाया कि यूनिट अवैध रूप से बोतलबंद पेयजल को संसाधित कर रही थी और समाप्त हो चुके या अमान्य लाइसेंस नंबरों का उपयोग करके रेस्तरां को आपूर्ति कर रही थी, जिससे उपभोक्ताओं की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं।
सुरक्षा उपायों में बड़ी कमियां पाई गईं
निरीक्षण के दौरान, फ्लाइंग स्क्वाड ने खाद्य सुरक्षा उपायों में कई बड़ी कमियों का पता लगाया। यूनिट में गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला (Quality Control Laboratory) को गैर-कार्यशील पाया गया; वहां समाप्त हो चुके रसायन थे, कोई अभिकर्मक (reagents) नहीं थे, और पानी की गुणवत्ता परीक्षण का कोई प्रमाण नहीं मिला।
अधिकारियों ने उत्पादन और सुरक्षा मानकों की निगरानी के लिए जिम्मेदार एक योग्य तकनीशियन की अनुपस्थिति की भी सूचना दी।
इसके अलावा, खाद्य संचालक (Food handlers) बिना वैध चिकित्सा प्रमाण पत्र के काम कर रहे थे, जो खाद्य सुरक्षा दिशानिर्देशों के तहत अनिवार्य है। तैयारी और उत्पादन क्षेत्रों को अत्यधिक अस्वच्छ पाया गया, और सुरक्षित जल प्रसंस्करण के लिए आवश्यक कई उपकरण ठीक से काम नहीं कर रहे थे।
खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने प्रयोगशाला विश्लेषण के लिए पैकेज्ड पेयजल के वैधानिक नमूने लिए, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि उत्पाद सुरक्षा मानकों को पूरा करता है या नहीं। अधिकारियों ने यूनिट से 55,800 रुपये का स्टॉक भी जब्त कर लिया।
खाद्य सुरक्षा आयुक्त ने कहा कि लाइसेंसिंग और स्वच्छता नियमों का उल्लंघन करने के लिए संचालक के खिलाफ खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
@cfs_telangana – Flying Squad in ActionToday, the Flying Squad team inspected a packaged drinking water unit in Medchal Malkajgiri District and detected serious food safety violations.Major deviations found:• FBO operating with expired license, not displaying FSSAI license,… pic.twitter.com/ytRiWW8HiY
— Commissioner of Food Safety, Telangana (@cfs_telangana) March 14, 2026
खाद्य व्यवसाय संचालकों के लिए चेतावनी
अधिकारियों ने सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों को याद दिलाया कि बिना वैध लाइसेंस के काम करना, लाइसेंस नंबरों का दुरुपयोग करना, या खाद्य सुरक्षा मानकों से समझौता करना, कानून के तहत कड़ी कार्रवाई और संभावित अभियोजन का कारण बनेगा।
उपभोक्ताओं के लिए सलाह
उपभोक्ताओं को सलाह दी गई है कि वे पैकेज्ड पेयजल या अन्य खाद्य उत्पाद खरीदने से पहले हमेशा वैध FSSAI लाइसेंस विवरण और उचित लेबलिंग की जांच करें।
अधिकारियों ने जनता से यह भी आग्रह किया कि वे किसी भी संदिग्ध या अस्वच्छ खाद्य प्रथाओं की सूचना तुरंत उचित शिकायत माध्यमों के माध्यम से दें।
Tagsहैदराबादअवैध बोतलबंदपानी की यूनिट का भंडाफोड़55800 रुपये का स्टॉक जब्तHyderabadIllegal bottling water unit bustedstock worth Rs 55800 seizedजनता से रिश्ता न्यूज़जनता से रिश्ताजनता से रिश्ता.कॉमआज की ताजा न्यूज़हिंन्दी न्यूज़भारत न्यूज़खबरों का सिलसिलाआज की ब्रेंकिग न्यूज़आज की बड़ी खबरमिड डे अख़बारJanta Se Rishta NewsJanta Se RishtaToday's Latest NewsHindi NewsIndia NewsKhabron Ka SilsilaToday's Breaking NewsToday's Big NewsMid Day Newspaper
Next Story





