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हाइड्रा ने फायर सेफ्टी नियमों के उल्लंघन
Hyderabad: हैदराबाद डिज़ास्टर रिस्पॉन्स एंड एसेट्स प्रोटेक्शन एजेंसी (HYDRAA) ने गुरुवार, 29 जनवरी को शहर के सभी कमर्शियल जगहों पर फायर सेफ्टी इंस्पेक्शन तेज़ कर दिए। जुबली हिल्स रोड नंबर 36 में नीरस शोरूम को सील कर दिया गया और सेफ्टी नियमों के उल्लंघन के लिए नामपल्ली इलाके में एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स को सीज़ कर दिया गया।
HYDRAA कमिश्नर एवी रंगनाथ ने रहीम और मन्नान एस्टेट्स स्टैंडर्ड फर्नीचर बिल्डिंग में नियमों के उल्लंघन को गंभीरता से लिया। बिल्डिंग में छह मंज़िलें और एक तहखाना है। सभी मंज़िलों पर, सीढ़ियों समेत, बड़ी मात्रा में फर्नीचर रखा हुआ था, जिससे फायर एग्जिट रास्ते पूरी तरह से ब्लॉक हो गए थे।
उन्होंने दो मंज़िलों पर बिक्री, ऊपर की तीन मंज़िलों पर कपड़े बनने और बिना नो-ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) के दुकानें चलने पर गुस्सा जताया।
कमिश्नर ने फायर सेफ्टी नियमों के उल्लंघन के लिए जगह को सील करने का आदेश दिया। HYDRAA, ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (GHMC), फायर डिपार्टमेंट और बिजली डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए बिल्डिंग की बिजली सप्लाई काट दी और सभी कमर्शियल काम रोक दिए।
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