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अस्पताल पर लापरवाही से मरीज
Hyderabad: शहर के स्टार हॉस्पिटल पर मेडिकल लापरवाही की वजह से एक मरीज़ की मौत के लिए 15 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
यह घटना 2024 की है, जब मरीज़ मणिकुमार को कमजोरी की शिकायत के बाद हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। शुरुआती टेस्ट के आधार पर, डॉक्टरों ने पाया कि मरीज़ का हीमोग्लोबिन लेवल कम था और उन्होंने ब्लड ट्रांसफ्यूजन की सलाह दी।
कुमार को दो दिनों में दो यूनिट खून चढ़ाया गया। हालांकि, परिवार ने आरोप लगाया कि डिस्चार्ज समरी में सिर्फ़ एक यूनिट खून चढ़ाने का ज़िक्र था। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि इलाज के दौरान डॉक्टर मणिकुमार के दस्त को कंट्रोल नहीं कर पाए।
भर्ती होने के चार दिन बाद, मणिकुमार को हार्ट अटैक आया और परिवार ने आरोप लगाया कि CPR प्रोसीजर में देरी हुई। मरीज़ की हालत बिगड़ने पर उसे ICU में शिफ्ट कर दिया गया। उसके परिवार ने यह भी आरोप लगाया कि मणिकुमार को लिवर इन्फेक्शन का गलत पता चला और डॉक्टरों ने इलाज के लिए और 1.5 लाख रुपये मांगे।
हालत बिगड़ने पर, मणिकुमार को गांधी हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया, जहाँ से उन्हें दूसरे प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ 16 अगस्त, 2024 को उनकी मौत हो गई।
मौत के बाद, स्टार हॉस्पिटल ने आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि मरीज़ शराबी था और उसे लिवर की समस्या थी। उसने दावा किया कि ICU में शिफ्ट करने के बाद मणिकुमार को CPR दिया गया था।
मेडिकल रिकॉर्ड की जांच के आधार पर, रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन ने हॉस्पिटल को मृतक के परिवार को रकम देने को कहा।
अपने आदेश में, कमीशन ने हॉस्पिटल को नौ परसेंट ब्याज के साथ 2.28 लाख रुपये और मुकदमे का खर्च 30,000 रुपये वापस करने को भी कहा।
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