हैदराबाद: एचडीएफसी ने विधवा को 5.50 लाख रुपये का भुगतान करने का दिया निर्देश
हैदराबाद: 2019 के एक मामले में, शहर की एक उपभोक्ता अदालत ने एचडीएफसी बैंक को एक महिला को 7,00,000 रुपये के बीमा दावे से इनकार करने के बाद 5,50,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया।
शिकायतकर्ता, गोंडा वरुधिनी ने एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के खिलाफ एक मामला दायर किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि प्रतिवादी ने उसे जीवन बीमा दावे से इनकार कर दिया। वर्धिनी के पति ने 18 जुलाई, 2017 को एचडीएफसी की प्रो-ग्रोथ प्लस लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का लाभ उठाया था। ग्राहक ने बीमा के लिए 1 लाख रुपये के वार्षिक प्रीमियम का भुगतान किया, जो 18 जुलाई, 2027 को परिपक्व होना था।
उस व्यक्ति को स्वास्थ्य समस्याओं के कारण केयर अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां 11 मई, 2019 को कार्डियो-रेस्पिरेटरी अरेस्ट से उसकी मृत्यु हो गई। नामांकित होने के नाते, वरुधिनी ने बीमा कवर का दावा किया। बैंक ने यह कहते हुए बीमा से इनकार कर दिया कि उस व्यक्ति ने बीमा के लिए आवेदन करते समय अपनी स्वास्थ्य स्थितियों का खुलासा नहीं किया था।
कहा जाता है कि मृतक मधुमेह से पीड़ित था, जिसके बारे में उसने बैंक को नहीं बताया। इसलिए दावा अस्वीकार कर दिया गया और एचडीएफसी ने शिकायतकर्ता को कुल प्रीमियम राशि वापस कर दी। 1 अगस्त, 2019 को लिखे एक पत्र में, बैंक ने उल्लेख किया कि वह शिकायतकर्ता को प्रीमियम राशि वापस कर रहा है।