तेलंगाना

Hyderabad: फूड सेफ्टी विभाग ने चारमीनार क्षेत्र में 110 किलो फ्राइड चिकन किया जब्त

nidhi
19 Jun 2026 12:56 PM IST
Hyderabad: फूड सेफ्टी विभाग ने चारमीनार क्षेत्र में 110 किलो फ्राइड चिकन किया जब्त
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फूड सेफ्टी उल्लंघन के मामले में चारमीनार के गोदाम पर छापा, 110 किलो चिकन ज़ब्त
Hyderabad: खाने-पीने की चीज़ों में मिलावट और असुरक्षित तौर-तरीकों के खिलाफ़ एक बड़ी कार्रवाई में, हैदराबाद फूड एडल्ट्रेशन सर्विलांस टीम (H-FAST) ने फूड सेफ्टी अधिकारियों के साथ मिलकर चारमीनार इलाके में एक बिना लाइसेंस वाले फास्ट-फूड गोदाम पर छापा मारा और भारी मात्रा में मिलावटी खाने का सामान ज़ब्त किया।
एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, हुसैनियालम पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आने वाले न्यू लाड बाज़ार, पंच मोहल्ला स्थित 'अल अकबर फास्ट फूड एंड गोदाम' में यह औचक निरीक्षण किया गया। यह कार्रवाई अवैध रूप से खाना बनाने और स्टोर करने की गतिविधियों के बारे में मिली पक्की जानकारी के आधार पर की गई।
साफ़-सफाई की कमी, FSSAI लाइसेंस नहीं
छापे के दौरान अधिकारियों ने पाया कि खाने-पीने की चीज़ें बहुत ही अस्वच्छ परिस्थितियों में बनाई और स्टोर की जा रही थीं, जिससे लोगों की सेहत को गंभीर खतरा हो सकता था। निरीक्षण में कई नियमों का उल्लंघन पाया गया, जिसमें अनिवार्य 'फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया' (FSSAI) लाइसेंस के बिना प्रतिष्ठान का संचालन, प्रतिबंधित कृत्रिम खाद्य रंगों का उपयोग, बासी खाना पकाने के तेल का दोबारा इस्तेमाल, पानी की गुणवत्ता के प्रमाणन का अभाव और बुनियादी स्वच्छता व कीट-नियंत्रण उपायों की कमी शामिल थी।
अधिकारियों ने लगभग 110 किलोग्राम तैयार फ्राइड चिकन, 15-15 लीटर क्षमता वाले खुले खाना पकाने के तेल के छह टिन और खाना बनाने में कथित तौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले कृत्रिम रासायनिक खाद्य रंग ज़ब्त किए।
अवैध कारोबार चलाने में कथित तौर पर शामिल दो लोगों को पकड़ा गया और आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए हुसैनियालम पुलिस को सौंप दिया गया।
अधिकारियों ने चेतावनी दी कि मिलावटी और अस्वच्छ भोजन के सेवन से फूड पॉइज़निंग, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल संक्रमण, एलर्जी और लंबे समय तक स्वास्थ्य संबंधी जटिलताएँ हो सकती हैं। उन्होंने विशेष रूप से बार-बार इस्तेमाल किए गए खाना पकाने के तेल और कृत्रिम रासायनिक एडिटिव्स के इस्तेमाल से जुड़े स्वास्थ्य जोखिमों पर प्रकाश डाला।
केस दर्ज
'फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, 2006' और अन्य लागू कानूनों की संबंधित धाराओं के तहत हुसैनियालम पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। ज़ब्त किए गए सामान को आगे की जांच के लिए हिरासत में ले लिया गया है।
पुलिस उपायुक्त (टास्क फोर्स) वैभव रघुनाथ गायकवाड़ ने कहा कि हैदराबाद सिटी पुलिस खाद्य मिलावट के प्रति अपनी 'ज़ीरो-टॉलरेंस' नीति जारी रखेगी और नागरिकों से आग्रह किया कि वे केवल लाइसेंस प्राप्त प्रतिष्ठानों से ही भोजन खरीदें और असुरक्षित खाद्य प्रथाओं की सूचना अधिकारियों को दें।
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