तेलंगाना

Hyderabad floods: कोर्ट ने EV बैटरी के नुकसान के लिए 7.07 लाख रुपये देने का आदेश दिया

nidhi
23 Jan 2026 7:41 AM IST
Hyderabad floods: कोर्ट ने EV बैटरी के नुकसान के लिए 7.07 लाख रुपये देने का आदेश दिया
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हैदराबाद बाढ़
Hyderabad: रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन ने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को हैदराबाद में बाढ़ से खराब हुई EV बैटरी के लिए 7.07 लाख रुपये देने का आदेश दिया है। कमीशन ने क्लेम रिजेक्ट करने को सर्विस में कमी बताया है।
यह फैसला गुरुवार, 22 जनवरी को दिलसुखनगर की CBS एजेंसीज़ के केस में आया। CBS एजेंसीज़ एक पार्टनरशिप फर्म है जो 10 फरवरी, 2022 से इलेक्ट्रिक कार इस्तेमाल कर रही है।
13.84 लाख रुपये की डैमेज पॉलिसी
उन्होंने अप्रैल 2023 में इंश्योरेंस कंपनी से 13.84 लाख रुपये की प्राइवेट कार स्टैंडअलोन ओन डैमेज पॉलिसी ली थी।
अप्रैल के आखिर में हुई भारी बारिश से उनके घर के बाहर खड़ी गाड़ी में पानी भर गया, जिससे काफी नुकसान हुआ। 4 मई को, फर्म ने इसे ऑथराइज़्ड सर्विस सेंटर तेजस्वी ऑटोमोबाइल्स को भेजा, जिसने ABS कंट्रोलर बदलने के लिए 20,000 रुपये और बैटरी के लिए 7,07,589.75 रुपये का अनुमान लगाया। लेकिन, इंश्योरेंस कंपनी के सर्वेयर ने 31 जुलाई को यह कहते हुए क्लेम रिजेक्ट कर दिया कि नुकसान "एक्सीडेंट के कारणों" से मेल नहीं खाता।
IRDAI ग्रीवांस सेल में अपील करने पर भी कोई राहत नहीं मिली, जिसके बाद मैनेजिंग पार्टनर संतोष दयानंद ने 28 दिसंबर, 2023 को कमीशन का दरवाजा खटखटाया, जिसमें रिपेयर, पार्किंग फीस, रेंटल कार कॉस्ट, बिजनेस लॉस और मेंटल परेशानी के लिए 17 लाख रुपये से ज़्यादा की मांग की गई।
कमीशन ने सर्विस में चूक पाई
कमीशन ने पाया कि सर्वेयर का बाढ़ से हुए नुकसान का सही असेसमेंट किए बिना सीधे रिजेक्ट करना सर्विस में साफ चूक थी। इसने डायरी एंट्री के अलावा पक्के सबूत न होने पर पार्किंग और बिजनेस लॉस जैसे दूसरे क्लेम खारिज कर दिए।
यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस को अब बैटरी के लिए 7,07,589.75 रुपये और फाइलिंग की तारीख से एनफोर्समेंट तक 9 परसेंट इंटरेस्ट, सर्विस चार्ज के लिए 20,000 रुपये और मेंटल परेशानी के लिए 50,000 रुपये देने होंगे, यह सब 45 दिनों के अंदर करना होगा।
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