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Hyderabad हैदराबाद: शहर और उसके उपनगरों में फर्जी चिट फंड व्यवसाय संचालक जनता को लुभाकर उनके कठिन मेहनत की कमाई हड़पने लगे हैं। हाल के महीनों में हैदराबाद, साइबराबाद और राचकोंडा ट्राई-कमीशनरेट्स में ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जिनमें चिट फंड ऑपरेटर भारी रकम इकट्ठा करने के बाद रातोंरात गायब हो गए। पुलिस के अनुसार, ये ऑपरेटर आमतौर पर किसी क्षेत्र में ऑफिस स्थापित करने के लिए घर किराए पर लेते हैं, कुछ वर्षों तक वहाँ व्यवसाय चलाते हैं और निवेशकों का विश्वास जीतते हैं। फिर एक रात अचानक व्यवसाय बंद कर घर खाली कर देते हैं और गायब हो जाते हैं। कई मामलों में इन्हें पुलिस हफ्तों या महीनों बाद पकड़ती है।
एक पुलिस अधिकारी ने बताया, “अधिकतर ऐसे व्यवसाय अवैध होते हैं। इसलिए निवेशकों की राशि आसानी से वापस मिलने की कोई गारंटी नहीं होती। कभी-कभी ऑपरेटर खुद धोखाधड़ी का शिकार हो जाते हैं या शुरू से ही जनता को धोखा देने का इरादा रखते हैं। पुलिस के अनुसार, ऐसे मामलों में धोखाधड़ी का अपराध दर्ज किया जाता है और चिट फंड अधिनियम के तहत आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में चार्जशीट पेश की जाती है। हालांकि, निवेशकों के पैसे की वसूली का काम अदालत के आदेश पर होता है। कुछ मामलों में संपत्तियों को अटैच कर नीलामी के बाद रकम निवेशकों में बांटी जाती है, लेकिन यह प्रक्रिया लंबी होती है।
पुलिस ने जनता को चेतावनी दी है कि चिट फंड में निवेश से पहले कंपनी के पंजीकृत होने की पुष्टि आवश्यक है। यह जानकारी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज (RoC) के माध्यम से हासिल की जा सकती है। एक अधिकारी ने कहा, “जहाँ भारी रिटर्न की गारंटी होती है, वहाँ जोखिम भी उतना ही अधिक होता है। बैंक और डाकघर में फिक्स्ड डिपॉजिट या रिकरिंग डिपॉजिट जैसी सुरक्षित विकल्प उपलब्ध हैं।”
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