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HYDERABAD हैदराबाद: प्रवर्तन निदेशालय, हैदराबाद HYDERABAD क्षेत्रीय इकाई ने धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत पी साई कोमारेश्वर और उनकी पत्नी पी पद्मावती के खिलाफ हैदराबाद की विशेष पीएमएलए अदालत में अभियोजन शिकायत दर्ज की है। अदालत ने 30 जुलाई को शिकायत का संज्ञान लिया।एजेंसी ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सीबीआई, हैदराबाद द्वारा उनके खिलाफ 1.26 करोड़ रुपये (लगभग) की आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोप में दायर आरोपपत्र के आधार पर जाँच शुरू की।
एजेंसी ने बताया कि पी साई कोमारेश्वर, सीपीडब्ल्यूडी, हैदराबाद में कार्यकारी अभियंता (विद्युत) के रूप में कार्यरत रहते हुए, एक ठेकेदार से उसके बिलों का भुगतान करने के लिए रिश्वत मांगने और स्वीकार करने के आरोपों में एक जालसाजी मामले में शामिल थे। एसीबी, सीबीआई ने उनके आवास पर तलाशी ली और कई आपत्तिजनक दस्तावेज, 30.50 लाख रुपये नकद और एक लॉकर की चाबी जब्त की गई।
जाँच पूरी होने पर, सीबीआई ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 12 और 13 के तहत दंपति के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया। एजेंसी की जाँच से पता चला कि दंपति ने जल्दी-जल्दी चार अचल संपत्तियाँ अर्जित कीं और दो संपत्तियों का भुगतान नकद और विभिन्न व्यक्तियों से लिए गए असुरक्षित ऋणों से किया गया। इसके अलावा, शेयर बाजार में निवेश के रूप में 1.39 करोड़ रुपये की तरल संपत्ति होने के बावजूद, उन्होंने पाँच-छह वर्षों से अधिक समय तक तथाकथित ऋणों का भुगतान नहीं किया। जाँच के दौरान, दंपति अपने परिसरों से ज़ब्त की गई नकदी या उन व्यक्तियों के विवरण के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दे सके जिनसे तथाकथित ऋण प्राप्त किए गए थे।जांच से पता चला कि अवैध धन को बेदाग़ धन बताकर बैंकिंग प्रणाली में वापस लाया गया और संपत्ति अर्जित करने के लिए इस्तेमाल किया गया। एजेंसी ने पहले 1.26 करोड़ रुपये मूल्य की तीन अचल संपत्तियाँ ज़ब्त की थीं।
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