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हैदराबाद ED ने पेंशन धोखाधड़ी
Hyderabad: एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने CISF के पूर्व असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर (ASI)/मिनिस्ट्रियल स्टाफ, रूप सिंह मीणा के खिलाफ पेंशन फंड में 60 लाख रुपये से ज़्यादा के गबन के लिए प्रॉसिक्यूशन कंप्लेंट फाइल की है।
ED की एक रिलीज में कहा गया है कि रंगारेड्डी कोर्ट ने 28 जनवरी को कंप्लेंट पर संज्ञान लिया।
ED ने हैदराबाद में नेशनल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एकेडमी (NISA) में काम करने वाले रूप सिंह मीणा के खिलाफ 2023 में तेलंगाना पुलिस द्वारा दर्ज की गई FIR के आधार पर जांच शुरू की थी।
रूप सिंह पर CISF कर्मियों के नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) कंट्रीब्यूशन अमाउंट को दूसरे सर्विंग और नॉन-सर्विंग (इस्तीफा दे चुके) CISF कर्मियों के NPS अकाउंट में ट्रांसफर करने का आरोप है।
उस पर आरोप है कि उसने परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर की बैंक अकाउंट डिटेल्स में बदलाव किया और समय से पहले पैसे निकालने की रिक्वेस्ट करने के बाद गलत तरीके से इस्तेमाल किए गए फंड निकाल लिए।
उस समय वह हेड कांस्टेबल/क्लर्क के तौर पर काम कर रहा था और हैदराबाद में NISA के NPS सेक्शन में टेम्पररी तौर पर पोस्टेड था। उसके पास सेंट्रल ड्रॉइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर (CDDO) CISF NISA, हैदराबाद के तहत सभी कर्मचारियों के NPS अकाउंट को एक्सेस करने के लिए लॉगिन क्रेडेंशियल भी थे।
रूप सिंह ने कथित तौर पर इस तरह से 60,26,321 रुपये का गबन किया। बाद में इस मामले को जून 2025 में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI), एंटी-करप्शन ब्यूरो (ACB), हैदराबाद ने भी जांच के लिए लिया।
ED की जांच से पता चला है कि आरोपी ने निकाले गए NPS फंड को लॉन्ड्र करने के लिए अपने नाम के साथ-साथ परिवार के सदस्यों, दोस्तों और दूसरे अनजान लोगों के नाम पर कई बैंक अकाउंट का इस्तेमाल किया।
फिर अपराध की कमाई को कई बैंक अकाउंट के ज़रिए अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने या कैश में निकालने से पहले लेयर में डाला गया। इनमें से ज़्यादातर फंड का इस्तेमाल कथित तौर पर शादी के खर्च, मेडिकल ट्रीटमेंट, पिछले कर्ज चुकाने, डेयरी बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट और दूसरे निजी खर्चों के लिए किया गया।
ईडी ने पहले रूप सिंह की 80,626 रुपये की चल और अचल संपत्तियों को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 5 (1) के तहत कुर्क किया था।
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