
हैदराबाद: ED के हैदराबाद ज़ोनल ऑफ़िस ने, BNR Infra and Leasing, Elite Infra Projects और अन्य से जुड़े एक बैंक धोखाधड़ी मामले में, मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत 35.05 करोड़ रुपये की दो अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से ज़ब्त कर लिया है।
ये संपत्तियाँ बीरेड्डी नरसिम्हा रेड्डी और अनिल बेनीप्रसाद अग्रवाल की हैं, और इनमें ज़मीन का एक टुकड़ा और एक रिहायशी फ़्लैट शामिल है। यह जाँच चेन्नई और हैदराबाद में CBI की इकाइयों द्वारा दर्ज की गई FIR पर आधारित है।
अधिकारियों ने बताया कि इन कंपनियों ने जाली दस्तावेज़ जमा करके और गिरवी रखी गई संपत्ति के मालिकाना हक़ के बारे में गलत जानकारी देकर, भारतीय स्टेट बैंक और बैंक ऑफ़ महाराष्ट्र से धोखाधड़ी करके लोन हासिल किए। इस धोखाधड़ी से SBI को 8.20 करोड़ रुपये और बैंक ऑफ़ महाराष्ट्र को 26.86 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।





