मरीज का यौन शोषण करने वाले हैदराबाद के डॉक्टर को 10 साल की जेल
हैदराबाद : हैदराबाद की एक अदालत ने छह साल पहले एक महिला मरीज का यौन शोषण करने के आरोप में बुधवार को एक डॉक्टर को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई.
अदालत ने सिकंदराबाद में अपने अस्पताल में 54 वर्षीय मरीज का यौन उत्पीड़न करने का दोषी ठहराते हुए डॉक्टर पर 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
घटना 2016 में हुई थी और पीड़िता की शिकायत पर गोपालपुरम पुलिस स्टेशन में पल्मोनोलॉजिस्ट के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था. बी विजय भास्कर के रूप में पहचाने जाने वाले डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया।
पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ साक्ष्य जुटाकर न्यायालय में पेश किया। डॉक्टर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376 और 354 लागू की गई थी। सुनवाई के बाद कोर्ट ने उसे दोषी पाया और सजा सुनाई।
पुलिस के अनुसार, पीड़िता ने मई 2016 में सांस की समस्या के इलाज के लिए डॉक्टर से संपर्क किया था। डॉक्टर ने कथित तौर पर उसके गुप्तांगों को छुआ था और जब उसने उससे पूछताछ की, तो उसने उसे आश्वस्त किया कि यह इलाज का हिस्सा है।
24 सितंबर 2016 को महिला ने उसी डॉक्टर से संपर्क किया जिसने उसके साथ फिर से दुर्व्यवहार किया। उसी वर्ष 7 अक्टूबर को तीसरी बार अस्पताल में जाने के दौरान, उसने एक युवती को डॉक्टर से बहस करते हुए पाया। पीड़िता को पता चला कि डॉक्टर ने युवती के साथ भी बदसलूकी की है, जिसके बाद उसे अहसास हुआ कि डॉक्टर ने उसके साथ दुष्कर्म किया है. इसके बाद उसने अपने पति को सूचित किया और बाद में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।