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हैदराबाद: तेलंगाना उच्च न्यायालय ने हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन (एचसीए) को निर्देश दिया है कि वह सेवानिवृत्त सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली एकल सदस्यीय समिति द्वारा नियुक्त चयन समितियों के साथ-साथ न्यायमूर्ति पी नवीन राव की अध्यक्षता वाली पर्यवेक्षी समिति को अगले आदेश तक जारी रखे।
अदालत ने स्पष्ट किया कि ये अंतरिम आदेश तब तक प्रभावी रहेंगे जब तक एचसीए पूर्ण विवरण प्रदान करते हुए जवाबी हलफनामा दाखिल नहीं कर देता।
यह निर्देश अंबरपेट के जय हनुमान क्लब द्वारा दायर एक याचिका के जवाब में आए हैं, जिसमें समितियों को बंद करने और एचसीए की वार्षिक आम बैठक (एजीएम) आयोजित करने में देरी के बारे में चिंता जताई गई थी।
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