तेलंगाना

हैदराबाद कोर्ट ने बीजेपी नेताओं को एमएलसी कविता के नाम का इस्तेमाल नहीं करने का आदेश

Shiddhant Shriwas
24 Aug 2022 1:29 PM GMT
हैदराबाद कोर्ट ने बीजेपी नेताओं को एमएलसी कविता के नाम का इस्तेमाल नहीं करने का आदेश
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हैदराबाद कोर्ट

हैदराबाद: टीआरएस एमएलसी कलवाकुंतला कविता को राहत देते हुए सिटी सिविल कोर्ट ने बुधवार को बीजेपी नेताओं परवेश और मनजिंदर सिंह सिरसा को नोटिस जारी किया. अदालत ने भाजपा नेताओं को प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया या किसी अन्य माध्यम से उनके खिलाफ मानहानिकारक बयान नहीं देने का भी निर्देश दिया। अदालत ने मानहानि के मुकदमे से संबंधित अगली सुनवाई को 13 सितंबर तक के लिए टाल दिया।

कविता ने मंगलवार, 23 अगस्त को दिल्ली में करोड़ों रुपये की शराब नीति घोटाले में शामिल होने के आरोपों पर भाजपा नेताओं के खिलाफ अदालत में 1 करोड़ रुपये का मानहानि का मुकदमा दायर किया।
कविता ने मंगलवार को मीडिया से बात करते हुए कहा कि भाजपा नेताओं द्वारा लगाए गए आरोप और कुछ नहीं बल्कि उनकी और उनकी पारिवारिक प्रतिष्ठा को धूमिल करने का प्रयास है। कविता ने कहा कि निराधार बयानों ने उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया है।
19 अगस्त को, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने दिल्ली के उपमुख्यमंत्री सिसोदिया को कथित शराब घोटाला मामले में मुख्य आरोपी के रूप में नामित किया।
भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) में आपराधिक साजिश से संबंधित धाराओं और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया था।


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