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हैदराबाद की एक अदालत ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी Chief Minister A. Revanth Reddy को मानहानि के एक मामले में नोटिस भेजने का आदेश दिया है। यह मामला भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राज्य महासचिव कसम वेंकटेश्वरलू ने दायर किया है। वेंकटेश्वरलू का दावा है कि मुख्यमंत्री रेड्डी ने झूठे बयान दिए हैं कि अगर भाजपा सत्ता में आई तो वह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण खत्म कर देगी।
हैदराबाद में आबकारी मामलों के लिए विशेष न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट ने कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 204 के तहत 25 सितंबर तक नोटिस जारी किया जाना चाहिए। अदालत का मानना है कि मुख्यमंत्री के खिलाफ धारा 499 (मानहानि) और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 125 के तहत मामला चलाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं।वेंकटेश्वरलू ने 4 मई को कोठागुडेम में एक चुनावी सभा में भाषण के दौरान रेवंत रेड्डी द्वारा दिए गए बयान के बाद शिकायत दर्ज कराई। वेंकटेश्वरलू का कहना है कि ये टिप्पणियां झूठी और भ्रामक थीं।
इस मामले की पहली सुनवाई 17 मई को हुई थी, लेकिन इसे 22 मई तक के लिए टाल दिया गया था। 24 मई को एक और सुनवाई हुई, लेकिन शिकायतकर्ता के मौजूद न होने की वजह से इसे फिर से 3 जुलाई तक के लिए टाल दिया गया। इन देरी से परेशान होकर वेंकटेश्वरलू तेलंगाना उच्च न्यायालय गए। न्यायमूर्ति बी. विजयसेन रेड्डी ने निचली अदालत को मामले को जल्दी निपटाने का निर्देश दिया। इस आदेश के बाद मजिस्ट्रेट ने याचिका की फिर से समीक्षा की और मानहानि के मामले को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को नोटिस जारी करने का फैसला किया।
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Triveni
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