तेलंगाना
हैदराबाद कार हादसा: MP के बेटे की गिरफ्तारी न होने पर पुलिस की सफाई
Tara Tandi
22 Aug 2026 1:46 PM IST

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Hyderabad हैदराबाद: जन सेना के सांसद लिंगमनेनी रमेश के बेटे पर अपनी लग्जरी कार से एक युवती को कुचलकर मार डालने का आरोप है। उसे गिरफ्तार न करने पर हो रही आलोचना के बीच, साइबराबाद पुलिस ने शुक्रवार को कहा कि यह आरोप गलत और बेबुनियाद है कि पुलिस ने किसी बाहरी दबाव के कारण आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया।
पुलिस ने एक बयान में कहा कि गिरफ्तारी न करने का फैसला गिरफ्तारी से जुड़े कानूनी नियमों, मामले की परिस्थितियों और उस समय जांच के दौरान उपलब्ध जानकारी के आधार पर लिया गया था।
साइबराबाद पुलिस ने गुरुवार को बताया कि उन्होंने लिंगमनेनी संजुश (21) के खिलाफ मामला दर्ज किया है। उस पर आरोप है कि चार दिन पहले लापरवाही और तेज रफ्तार से कार चलाते हुए उसने एक दुर्घटना में युवती की जान ले ली थी।
हैदराबाद के माधापुर IT कॉरिडोर में इनऑर्बिट मॉल के एक लाइफस्टाइल स्टोर में सेल्स एग्जीक्यूटिव के तौर पर काम करने वाली भारती मुखी (26) की 16 अगस्त को मॉल के सामने सड़क पार करते समय एस्टन मार्टिन कार की चपेट में आने से मौत हो गई थी।
पुलिस उपायुक्त (DCP) रीतिराज ने बताया कि माधापुर पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(1) के तहत मामला दर्ज किया गया था और फिलहाल मामले की जांच चल रही है।
मामला दर्ज होने के तुरंत बाद, आरोपी गाड़ी के ड्राइवर को पकड़ लिया गया और शराब व ड्रग्स के लिए शुरुआती जांच की गई। जांच के नतीजे नेगेटिव आए। इसके बाद उसके खून के नमूने लिए गए और वैज्ञानिक जांच के लिए फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी भेजे गए।
गाड़ी को जब्त कर लिया गया और मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर (MVI) से जांच के लिए भेजा गया। DCP ने कहा कि MVI की रिपोर्ट का इंतजार है और वह जांच का हिस्सा होगी।
अधिकारी ने बताया, "उस समय उपलब्ध तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, उचित दंडात्मक प्रावधान, यानी BNS की धारा 106(1) लागू की गई, जिसमें अधिकतम पांच साल की सजा का प्रावधान है। चूंकि कथित अपराध के लिए सात साल से कम की जेल की सजा का प्रावधान है, इसलिए जांच अधिकारी के लिए BNSS की धारा 35 और माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा 'अनेश कुमार बनाम बिहार राज्य' मामले में तय किए गए सिद्धांतों के अनुसार गिरफ्तारी की आवश्यकता पर विचार करना जरूरी था।" अधिकारी ने कहा, "उस समय उपलब्ध जानकारी और सबूतों के निष्पक्ष आकलन के आधार पर, आरोपी की गिरफ्तारी की कोई वजह नहीं मिली। इसलिए, आरोपी को BNSS की धारा 35 के तहत नोटिस जारी किया गया, जिसमें उसे जांच में शामिल होने और सहयोग करने के लिए कहा गया।"
उन्होंने बताया कि जांच अधिकारी ने जो तरीका अपनाया, वह कानूनी नियमों और सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के मुताबिक था जिसमें सात साल तक की सज़ा वाले अपराधों में गिरफ्तारी के बारे में दिशा-निर्देश दिए गए हैं।
DCP ने आगे कहा कि जांच अभी चल रही है। MVI रिपोर्ट और दूसरे ज़रूरी सबूत इकट्ठा करके उनकी जांच की जाएगी। इसके बाद, आगे की कार्रवाई—जिसमें बाद में मिले सबूतों के आधार पर गिरफ्तारी की ज़रूरत पड़ने पर गिरफ्तारी भी शामिल है—पूरी तरह से कानून के मुताबिक की जाएगी।
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