तेलंगाना

Hyderabad बार मालिक को बैंक लोन फ्रॉड में मनी लॉन्ड्रिंग के लिए पांच साल की सज़ा

Ratna Netam
26 Nov 2025 2:28 PM IST
Hyderabad बार मालिक को बैंक लोन फ्रॉड में मनी लॉन्ड्रिंग के लिए पांच साल की सज़ा
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Hyderabad.हैदराबाद: एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED), हैदराबाद के अधिकारियों ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में आरोपी को दोषी ठहराया है। यह मामला नकली पहचान और जाली डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए लिए गए बैंक लोन से जुड़ा है। नामपल्ली में MSJ कोर्ट ने बुधवार को मल्लिका इन बार एंड रेस्टोरेंट के मालिक एल श्रीनिवास गौड़ को प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत पांच साल की सज़ा सुनाई। कोर्ट ने गौड़ और उनकी फर्म पर 25,000-25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
ED अधिकारियों के मुताबिक, गौड़ ने अपनी मां के प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स में हेराफेरी करके और उनकी जगह किसी नकली आदमी का इस्तेमाल करके फेडरल बैंक से धोखाधड़ी से लोन लिया। लोन, जिसे हाउसिंग और रेनोवेशन लोन के तौर पर दिखाया गया था, को दूसरे कामों में लगा दिया गया, जिससे बैंक को 44.8 लाख रुपये का नुकसान हुआ। ट्रायल के दौरान, गौड़ बार-बार कोर्ट की सुनवाई से बचता रहा, जिसके कारण कई नॉन-बेलेबल वारंट जारी किए गए। हफ्तों की निगरानी के बाद, ED ने अक्टूबर में उसे ढूंढ निकाला और पकड़ लिया। बाद में उनकी बेल की अर्ज़ी खारिज कर दी गई, और सज़ा सुनाए जाने तक वह ज्यूडिशियल कस्टडी में रहे।
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