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Hyderabad,हैदराबाद: तेलुगू अभिनेता अल्लू अर्जुन, जिन्हें उनकी नवीनतम फिल्म पुष्पा 2 के प्रीमियर में भगदड़ के दौरान एक महिला की दुखद मौत से संबंधित मामले में आरोपी बनाया गया है, अपनी जमानत शर्तों के तहत रविवार को यहां पुलिस के समक्ष पेश हुए। मामले में आरोपी नंबर 11 के रूप में सूचीबद्ध अर्जुन को 3 जनवरी को शहर की एक अदालत ने नियमित जमानत दे दी थी। अदालत के निर्देशों के अनुसार, अभिनेता को दो महीने की अवधि के लिए या चार्जशीट दाखिल होने तक, जो भी पहले हो, हर रविवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच जांच अधिकारी के समक्ष पेश होना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, अदालत ने पुष्पा स्टार को अदालत को पूर्व सूचना दिए बिना अपना आवासीय पता नहीं बदलने का निर्देश दिया और बिना पूर्व अनुमति के देश छोड़ने पर रोक लगा दी। ये शर्तें तब तक लागू रहेंगी जब तक कि मामला सुलझ नहीं जाता।
संध्या थिएटर में भगदड़
यह घटना 4 दिसंबर को हुई, जब हैदराबाद के संध्या थिएटर में भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो गई, जब प्रशंसक पुष्पा 2 के प्रीमियर के दौरान अभिनेता की एक झलक पाने के लिए इकट्ठा हुए थे। इस अफरातफरी में 35 वर्षीय महिला की मौत हो गई और उसका आठ वर्षीय बेटा घायल हो गया। इस त्रासदी के बाद, अल्लू अर्जुन, उनकी सुरक्षा टीम और थिएटर प्रबंधन के खिलाफ चिक्कड़पल्ली पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया। मृतक महिला के परिवार की शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप दर्ज किए गए। इस मामले के सिलसिले में अल्लू अर्जुन को 13 दिसंबर को गिरफ्तार किया गया था। हालांकि, तेलंगाना उच्च न्यायालय ने उन्हें 14 दिसंबर को अंतरिम जमानत दे दी, जो 10 जनवरी को समाप्त होने वाली है।
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Payal
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