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एसीबी कोर्ट ने फॉर्मूला-ई मामले
Hyderabad: एंटी-करप्शन ब्यूरो कोर्ट ने गुरुवार को फॉर्मूला-ई रेस केस में BRS के वर्किंग प्रेसिडेंट केटी रामा राव और तीन अन्य को समन जारी किया।
कोर्ट ने रामा राव, सीनियर IAS ऑफिसर अरविंद कुमार, HMDA के पूर्व चीफ इंजीनियर BLN रेड्डी और स्पोर्ट्स कंसल्टेंट किरण मल्लेश्वर राव को 31 जुलाई को पेश होने का निर्देश दिया।
ACB कोर्ट ने ACB की चार्जशीट पर संज्ञान लिया और केस को ट्रायल के लिए स्वीकार कर लिया। इस केस में फॉर्मूला ई ऑपरेशंस (FEO) को भी आरोपी बनाया गया है।
ACB अधिकारियों ने आरोप लगाया कि 2023 में हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के अकाउंट से FEO में लगभग 55 करोड़ रुपये बिना किसी ज़रूरी मंज़ूरी के और तय फाइनेंशियल नियमों का उल्लंघन करते हुए ट्रांसफर किए गए थे। जांच करने वालों ने पहले रामा राव, अरविंद कुमार, BLN रेड्डी, FEO के प्रतिनिधियों और कई अन्य लोगों से पूछताछ की थी और जांच के दौरान उनके बयान दर्ज किए थे।
यह केस लंबे समय से सत्ताधारी कांग्रेस और BRS के बीच राजनीतिक टकराव का मुद्दा रहा है। कांग्रेस का कहना है कि जांच में सरकारी पैसे के कथित गलत इस्तेमाल की चिंता है, लेकिन BRS नेताओं ने इसे राजनीति से प्रेरित काम बताकर खारिज कर दिया।
BRS के सीनियर नेताओं ने आरोप लगाया कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार के बेटे बंदी साईं बगीरथ से जुड़े POCSO केस से ध्यान हटाने के लिए जानबूझकर इस केस को फिर से उठाया जा रहा है।
उन्होंने मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी पर BJP नेता के परिवार को बचाने के लिए एक पुराने केस को फिर से उठाने और इस मुद्दे को सनसनीखेज बनाने के लिए मीडिया के कुछ हिस्सों में चुनिंदा लीक करने का आरोप लगाया।
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