तेलंगाना

हैदराबाद ACB कोर्ट ने पूर्व तहसीलदार को एक लाख रुपये की रिश्वत लेने का दोषी ठहराया

Ratna Netam
16 Sept 2025 6:58 PM IST
हैदराबाद ACB कोर्ट ने पूर्व तहसीलदार को एक लाख रुपये की रिश्वत लेने का दोषी ठहराया
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Hyderabad.हैदराबाद: हैदराबाद की एसीबी अदालत ने मंगलवार को नलगोंडा ज़िले के तिरुमलागिरी मंडल के पूर्व तहसीलदार चक्रहरि श्रीनिवास राजू को सरकारी काम के लिए एक व्यक्ति से एक लाख रुपये की रिश्वत मांगने और स्वीकार करने के आरोप में एक साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने उन पर जुर्माना भी लगाया।
श्रीनिवास राजू ने 2011 में तिरुमलागिरी मंडल में तहसीलदार के रूप में कार्यरत रहते हुए एक व्यक्ति से उसकी कृषि भूमि का राजस्व अभिलेखों में नामांतरण और पट्टादार पासबुक जारी करने के लिए एक लाख रुपये की रिश्वत मांगी थी। उनके खिलाफ शिकायत दर्ज होने के बाद एसीबी ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। सुनवाई के बाद, हैदराबाद स्थित एसपीई और एसीबी मामलों की अदालत के प्रथम अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश ने उन्हें सजा सुनाई। उन्हें जेल भेज दिया गया।
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