तेलंगाना

Hyderabad: नाबालिग के साथ रेप के मामले में 81 साल के बुजुर्ग को 21 साल की जेल

Tulsi Rao
20 Jun 2026 11:00 AM IST
Hyderabad: नाबालिग के साथ रेप के मामले में 81 साल के बुजुर्ग को 21 साल की जेल
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हैदराबाद: POCSO मामलों की सुनवाई करने वाली एक फास्ट-ट्रैक कोर्ट ने शुक्रवार को 81 साल के रिटायर्ड HMWSS&B सुपरिटेंडेंट वूसा वेंkata नारायण को एक नाबालिग लड़की के रेप के लिए 21 साल की जेल और ₹30,000 का जुर्माना लगाया। कोर्ट ने दोषी को पीड़ित को मुआवज़े के तौर पर ₹4 लाख देने का भी आदेश दिया।

यह फ़ैसला रंगारेड्डी ज़िले के LB नगर में रेप और POCSO एक्ट के मामलों की सुनवाई और निपटारे के लिए बनी फास्ट-ट्रैक कोर्ट की जज एम.के. पद्मावती ने सुनाया।

पुलिस के मुताबिक, नारायण, जो नाबालिग के घर के पास ही रहते थे, कॉलोनी में दूसरे बच्चों के साथ खेल रही 12 साल की एक लड़की के संपर्क में आए। नारायण ने बिस्किट और चॉकलेट देकर बच्ची का भरोसा जीता और उसे बहला-फुसलाकर अपने घर ले गए।

सूचना मिलने पर, पीड़ित के पिता को नारायण के व्यवहार पर शक हुआ और वे आरोपी के घर गए, जहाँ उन्होंने उसे नाबालिग के साथ गलत हरकत करते हुए देखा। बाद में पीड़ित के माता-पिता को पता चला कि बच्ची का कई बार यौन शोषण किया गया था।

परिवार ने चैतन्यपुरी पुलिस से संपर्क किया और मार्च 2023 में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज किया, जांच शुरू की और नारायण के ख़िलाफ़ कार्रवाई की।

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