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पुलिस ने कहा कि यातायात प्रशिक्षण संस्थान, गोशामहल और बेगमपेट में भी उल्लंघनकर्ताओं की काउंसलिंग की गई।
फरवरी 2023 में हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस द्वारा शराब के नशे में ड्राइविंग के लिए पकड़े गए कुल 371 लोगों को कारावास की सजा सुनाई गई है। शनिवार, 4 मार्च को हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस द्वारा जारी एक प्रेस बयान के अनुसार, पिछले महीने कुल 2,965 वाहन चालक शराब के नशे में गाड़ी चलाते हुए पकड़े गए। इन घटनाओं पर कुल 4,360 चार्जशीट दायर की गईं और अपराधियों को हैदराबाद के नामपल्ली में तीसरे और चौथे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया गया। अदालतों ने प्रतिवादियों में से 371 को कारावास की सजा सुनाई, जिनमें से 58 अपराधियों का ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित था। शेष 3,989 उल्लंघनकर्ताओं पर कुल 94.33 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया।
पुलिस ने कहा कि शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले सभी अपराधियों को कारावास की सजा सुनाकर चंचलगुडा सेंट्रल जेल भेज दिया गया है। जहां सात लोगों को 15 दिनों की कैद की सजा मिली, वहीं 99 लोगों को चार दिनों की जेल की सजा दी गई। जब अन्य यातायात उल्लंघनों की बात आती है, तो बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने के मामलों में 495 आरोपपत्र दायर किए गए, जबकि नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने के मामलों में 111 आरोपपत्र दायर किए गए। इनमें से कई मामलों में, उल्लंघनकर्ताओं को सामुदायिक सेवा की सजा दी गई थी।
पुलिस के अनुसार, शराब पीकर गाड़ी चलाने और अन्य यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों को सरकारी नौकरी पाने और पासपोर्ट और वीज़ा क्लीयरेंस में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है. पुलिस ने कहा कि यातायात प्रशिक्षण संस्थान, गोशामहल और बेगमपेट में भी उल्लंघनकर्ताओं की काउंसलिंग की गई।
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