तेलंगाना

पत्नी की हत्या में पति को उम्रकैद की सज़ा

Kiran
9 Sept 2026 8:53 AM IST
पत्नी की हत्या में पति को उम्रकैद की सज़ा
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Kumram Bheem Asifabad कुमरम भीम आसिफाबाद: मंगलवार को यहाँ की एक अदालत ने एक व्यक्ति को अपनी पत्नी की हत्या करने और फिर तीन साल पहले इसे सड़क दुर्घटना दिखाने की कोशिश करने के आरोप में उम्रकैद की सज़ा सुनाई और 15,000 रुपये का जुर्माना लगाया।
एसपी नितिका पंत ने एक बयान में कहा कि ज़िला और सत्र न्यायालय के जज ने चिचुपल्ली के थोडासम श्यामराव को अपनी पत्नी संध्यारानी की हत्या का दोषी पाया। उसने पत्नी की पीट-पीटकर हत्या कर दी थी और फिर घटना को सड़क दुर्घटना का रूप देने की कोशिश की थी। इससे पहले, श्यामराव ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि रात 9 बजे जब वह अपनी बाइक से उतरकर पत्नी का ज़मीन पर गिरा मोबाइल फ़ोन उठाने गया, तो एक अज्ञात वाहन ने उसे कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हालाँकि, बाद में संध्यारानी के पिता ने श्यामराव पर उसकी वफ़ादारी पर शक करते हुए हत्या का आरोप लगाया।
पंत ने मामले में बारीकी से सबूत इकट्ठा करने और सज़ा दिलाने के लिए तत्कालीन वांकिडी इंस्पेक्टर बी श्रीनिवास, मौजूदा आसिफाबाद डीएसपी अशोक, वांकिडी इंस्पेक्टर एस वेणुगोपाल, एसआई डी महेंद्र और अन्य पुलिस अधिकारियों की तारीफ़ की।
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