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Hyderabad हैदराबाद:'हम ज़मीन के साथ रहते हैं.. ज़हरीली कंपनियों को हमारे हरे-भरे जीवन में प्रवेश न करने दें.. हम इथेनॉल फ़ैक्टरी को रोक देंगे,' धनवाड़ा के ग्रामीणों ने एनएचआरसी के सामने स्पष्ट कर दिया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी रामसुब्रमण्यम ने सोमवार को हैदराबाद के एमसीआरएचआरडी में एक जनसुनवाई की। प्रख्यात वकील इम्माननी रामा राव ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से इथेनॉल फ़ैक्टरी के पास विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों और ग्रामीणों पर पुलिस और निजी गुंडों द्वारा किए गए हमले की जाँच की माँग की। इसके साथ ही, मामला संख्या 854/36/2/2025 के तहत स्वीकार कर लिया गया और सोमवार को जनसुनवाई के लिए रखा गया। सरकार की ओर से गृह विभाग के विशेष सचिव रविगुप्ता, कानून-व्यवस्था महानिदेशक महेश भागवत, कलेक्टर बीएम संतोष और एसपी टी श्रीनिवास राव ने सुनवाई में भाग लिया। इस अवसर पर आयोग ने पीड़ितों से जानकारी एकत्र की। पीड़िता मरियम्मा आयोग के सामने फूट-फूट कर रोने लगीं और कहा कि अधिकारियों ने उनकी जानकारी के बिना अनुमति दे दी थी। उन्होंने कहा कि आसपास के 14 गाँवों के लोगों को इस बात की कोई जानकारी नहीं दी गई कि पेड्डा धनवाड़ा इलाके में एक खतरनाक इथेनॉल फैक्ट्री लगाई जा रही है।
अधिकारियों ने बताया कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सिंचाई विभाग, उप-मुख्य कारखाना निरीक्षक, नाला परिवर्तन के लिए राजस्व विभाग, बिजली कनेक्शन के लिए टीजीएसपीडीसीएल जैसी सभी संस्थाओं ने अनुमतियाँ दी थीं। ये अनुमतियाँ कैसे दी गईं? पीड़ितों ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि उन्होंने किससे अनुमतियाँ मांगी थीं। इस मुद्दे पर पीड़ितों की ओर से बोलते हुए, प्रसिद्ध वैज्ञानिक बाबूराव ने पूछा कि पीड़ितों के हस्ताक्षर के बिना पर्यावरणीय अनुमतियाँ कैसे दी जा सकती हैं। आयोग ने इस पर अधिकारियों से स्पष्टीकरण माँगा। आयोग ने कहा कि अगर सभी प्रकार की अनुमतियाँ उपलब्ध थीं, तो वे क्या कर सकते थे? पीड़ितों ने यह बात आयोग के ध्यान में लाई और आरोप लगाया कि पुलिस और निजी व्यक्तियों ने उन पर अंधाधुंध हमला किया। पुलिस ने कहा कि ग्रामीणों के हमले में उनके कर्मचारी घायल हो गए। एसपी ने कहा कि पीड़ितों पर कोई शारीरिक हमला नहीं किया गया था।
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