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Hyderabad: एबिड्स और सिकंदराबाद के ताज महल होटल्स के मैनेजमेंट, सुंदर राव होटल्स लिमिटेड, सुंदर ताज महल होटल्स, के. प्रताप रेड्डी और दूसरों ने तेलंगाना हाई कोर्ट में तेलंगाना सदर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (TGSPDCL, सदर्न डिस्कॉम) द्वारा 2005-06 से 2014-15 के समय के लिए लगाए गए लगभग ₹1 करोड़ के क्रॉस-सब्सिडी सरचार्ज को चुनौती दी है। यह विवाद तेलंगाना इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन (TERC) द्वारा जारी टैरिफ ऑर्डर और एनर्जी चार्ज के लिए पिछली मांगों से जुड़ा था। टैरिफ फ्रेमवर्क के अनुसार, सदर्न डिस्कॉम ने पिटीशनर होटलों को अलग-अलग डिमांड नोटिस जारी किए। एबिड्स ब्रांच के मामले में, सुंदर राव होटल्स लिमिटेड को उसके हाई टेंशन सर्विस कनेक्शन के संबंध में क्रॉस-सब्सिडी सरचार्ज के तौर पर ₹27,58,378 के पेमेंट के लिए एक डिमांड नोटिस भेजा गया था। सिकंदराबाद ब्रांच, यानी सुंदर ताज महल होटल्स और के. प्रताप रेड्डी को ₹77,72,135 के डिमांड नोटिस जारी किए गए थे।
पिटीशनर होटलों ने पहले डिमांड को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। कोर्ट ने तब TGSPDCL को पिटीशनर्स की आपत्तियों पर विचार करने और कानून के अनुसार उचित आदेश पारित करने का निर्देश दिया था। डिस्कॉम ने मैनेजमेंट की दलीलें सुनीं, लेकिन इस आधार पर उनकी आपत्तियों को खारिज कर दिया कि वे क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज के भुगतान से छूट के अपने अधिकार को साबित करने के लिए वैध डॉक्यूमेंट्री सबूत जमा करने में विफल रहे थे।
अपनी आपत्तियों के खारिज होने से नाराज मैनेजमेंट ने एक बार फिर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुनवाई के दौरान, TGSPDCL ने अपने फैसले का बचाव किया और तर्क दिया कि जब तक मैनेजमेंट डिमांड राशि का 50 प्रतिशत भुगतान नहीं करते, तब तक उनके बिजली कनेक्शन काट दिए जाएंगे। डिस्कॉम ने कोर्ट से पिटीशनर होटलों की बिजली सप्लाई काटने की अनुमति मांगी।
बेंच ने डिस्कॉम के रुख पर चिंता व्यक्त की और बिजली सप्लाई काटने के लिए न्यायिक निर्देश मांगने के औचित्य पर सवाल उठाया। कोर्ट ने देखा कि बिजली अधिकारियों ने तय कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया और वे कानून के हिसाब से अपनी ड्यूटी नहीं कर पाए, फिर भी जब मामला उसके सामने लाया गया था, तो वे बिजली काटने के लिए कोर्ट से निर्देश मांग रहे थे। बेंच ने पूछा कि ऐसे हालात में कोर्ट बिजली काटने के लिए निर्देश कैसे दे सकता है। पिटीशनर होटलों को अपनी आगे की दलीलें पेश करने का मौका देते हुए, हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई 21 जनवरी तक टाल दी।
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