Hyderabad में स्टूडेंट के साथ बदतमीज़ी करने पर होम ट्यूटर को RI मिला

Hyderabad हैदराबाद: POCSO एक्ट मामलों के स्पेशल सेशन जज ने 23 साल के होम ट्यूटर अब्दुल कय्यूम को 2019 में पुराने शहर में एक नाबालिग लड़की के साथ गलत व्यवहार करने के लिए पांच साल की सश्रम कैद (RI) की सज़ा सुनाई।स्पेशल सेशन जज जी. उदय भास्कर राव ने कय्यूम को इस मामले में दोषी ठहराया। कोर्ट ने आरोपी पर 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
पुलिस के मुताबिक, आरोपी लड़की को उसके घर पर अरबी पढ़ा रहा था, जब उसने उसके साथ गलत व्यवहार किया। जब वह चिल्लाई, तो उसकी मां उसे बचाने आई। जब मां ने कय्यूम से पूछा, तो वह चुप रहा और भाग गया। उसकी शिकायत के आधार पर, पुलिस ने केस दर्ज किया और भरोसा सेंटर में पीड़िता का बयान दर्ज किया गया। भरोसा टीम ने पीड़िता और उसके परिवार की मदद के लिए कई तरह की काउंसलिंग तकनीकें दीं। इसके अलावा, उन्होंने लगातार फॉलो-अप सेशन और वर्कशॉप में शामिल होकर नैतिक और भावनात्मक सहारा दिया।सज़ा की खबर सुनकर परिवार बहुत खुश था।





