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HYDERABAD हैदराबाद। तेलंगाना हाईकोर्ट के जस्टिस एनवी श्रवण कुमार ने गुरुवार को राज्य सरकार से पूछा कि हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस किस आधार पर मोटर व्हीकल्स एक्ट, 1988 में तय सीमा से अधिक जुर्माने वसूल रही है। मामला एक याचिका से जुड़ा है, जिसमें 1,200 रुपए का चालान तीन सवारी (ट्रिपल राइडिंग) पर काटा गया। याचिकाकर्ता के अनुसार, मोटर व्हीकल्स एक्ट, 1988 की धारा 177 के तहत इस उल्लंघन पर 100 से 300 रुपए का ही जुर्माना तय है। याचिकाकर्ता ने दलील दी कि ट्रैफिक पुलिस मनमाने तरीके से 2019 में संशोधित मोटर व्हीकल्स एक्ट की धाराओं के तहत जुर्माना वसूल रही है, जबकि तेलंगाना सरकार ने इन्हें अब तक लागू नहीं किया है। उन्होंने कहा कि चालान केवल 1988 एक्ट और सेंट्रल एमवी रूल्स, 1989 की धारा 167A(6) के तहत ही काटा जा सकता है।
याचिकाकर्ता के वकील ने आरोप लगाया कि पुलिस "गैरकानूनी चालान काटकर हजारों रुपए वसूल रही है, जिससे लोगों में डर का माहौल बन रहा है।" उनका कहना था कि ट्रैफिक पुलिस का ध्यान अब ट्रैफिक नियंत्रण से हटकर राजस्व वसूली पर केंद्रित हो गया है। हाईकोर्ट ने संक्षिप्त सुनवाई के बाद गृह विभाग के सरकारी वकील को एक सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह बताना जरूरी है कि कानून में तय सीमा से अधिक चालान काटने का अधिकार ट्रैफिक पुलिस को किस आधार पर मिला।
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