तेलंगाना

उच्च न्यायालय ने विध्वंस पर राज्य मानवाधिकार आयोग के आदेश पर रोक

Bharti sahu
16 Aug 2023 11:04 AM GMT
उच्च न्यायालय ने विध्वंस पर राज्य मानवाधिकार आयोग के आदेश पर रोक
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याचिका का निपटारा कर दिया।
हैदराबाद: तेलंगाना उच्च न्यायालय की दो-न्यायाधीश पीठ ने तेलंगाना राज्य मानवाधिकार आयोग (टीएसएचआरसी) के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें नगर निगम अधिकारियों को कथित तौर पर बिना अनुमति के बनाए गए पशु शेड को ध्वस्त करने का निर्देश दिया गया था। मुख्य न्यायाधीश आलोक अराधे और न्यायमूर्ति टी. विनोद कुमार की पीठ जगदीश्वर रेड्डी द्वारा दायर एक रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें कहा गया था कि टीएसएचआरसी की कार्रवाई मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 12 में उल्लिखित उसकी शक्तियों से परे थी। पीठ ने यह स्पष्ट कर दिया कि वैवाहिक या नागरिक विवादों से संबंधित मामलों से निपटना एसएचआरसी का काम नहीं है और
याचिका का निपटारा कर दिया।
HC ने SCCL के सहायक इंजीनियरों की नियुक्ति पर रोक लगा दी
तेलंगाना उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति पी. माधवी देवी ने सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) में सहायक इंजीनियरों की भर्ती पर रोक लगा दी। न्यायाधीश पल्ले सिंधुजा द्वारा भर्ती प्रक्रिया में भेदभावपूर्ण प्रथाओं का आरोप लगाते हुए दायर एक रिट याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि मार्च 2023 में एससीसीएल द्वारा जारी एक परिपत्र में महिला आरक्षण के प्रावधानों का अभाव था, जिससे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि परिपत्र में मातृत्व और शिशु देखभाल अवकाश पर बिताए गए दिनों को सेवा कार्यकाल की गणना से बाहर करना मनमाना था और संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन था। तदनुसार, न्यायाधीश ने एससीसीएल को मुद्दे का समाधान होने तक भर्तियों को अंतिम रूप देने से परहेज करने का निर्देश दिया। जज इस मामले की सुनवाई बुधवार को करेंगे.
रिटायरमेंट लाभ पर आरबीआई को नोटिस
तेलंगाना उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति पी. माधवी देवी ने बैंक द्वारा सेवानिवृत्ति लाभ रोकने को चुनौती देने वाली एक रिट याचिका में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को नोटिस देने का आदेश दिया। न्यायाधीश के. रमेश बाबू द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिसमें आरोप लगाया गया था कि आरबीआई ने कानून की उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना उनके सेवानिवृत्ति लाभों को रोक दिया है। उन्होंने कहा कि बैंक ने लाभ रोकने से पहले न तो उन्हें अपना मामला पेश करने और न ही जांच करने का मौका दिया। उन्होंने कहा कि यह ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 की धारा 41 और आरबीआई स्टाफ विनियम के विनियम 472 के विपरीत था, जो उन्हें उचित और उचित व्यवहार का हकदार बनाता है। उन्होंने कहा कि 6 अप्रैल, 2016 को बैंक के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अंतिम आदेश के कारण उन्हें तत्काल सेवा से बर्खास्त कर दिया गया, साथ ही उनकी सेवा भी रद्द कर दी गई और पेंशन सहित विभिन्न लाभों से इनकार कर दिया गया। याचिकाकर्ता आरबीआई की कार्रवाई मनमानी और उसके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है। अदालत ने मामले को 11 सितंबर के लिए पोस्ट कर दिया।
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