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Hyderabad. हैदराबाद: तेलंगाना उच्च न्यायालय Telangana High Court के दो न्यायाधीशों के पैनल ने शुक्रवार को राज्य को विरासत भवन बादशाही आशूरखाना के चारों ओर चारदीवारी के निर्माण के लिए अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। मुख्य न्यायाधीश आलोक अराधे और न्यायमूर्ति जे. अनिल कुमार की सदस्यता वाले पैनल ने गोलकुंडा किले और कुतुब शाही मकबरों सहित 27 स्मारकों की सुरक्षा की मांग करने वाली कई जनहित याचिकाओं पर विचार किया। एक जनहित याचिका में न्यायालय ने कई स्मारकों और विरासत भवनों से संबंधित मामले पर विचार किया, एक जनहित याचिका अशरफखाना मस्जिद से संबंधित थी, और दूसरी जनहित याचिका आदित्य होम्स द्वारा गोलकुंडा किले के पास विला के निर्माण के लिए दी गई अनुमति से संबंधित थी।
इससे पहले पैनल ने सरकार की दलील दर्ज Government's argument filed की थी कि बादशाही आशूरखाना की विरासत भवन को अतिक्रमण से बचाने के लिए उसके चारों ओर चारदीवारी का काम पूरा किया जाएगा। इसने न्यायालय को सूचित किया कि चारदीवारी का काम पूरा हो चुका है और अगली सुनवाई से पहले गेट लगाने का काम पूरा हो जाएगा। पक्षों को सुनने के बाद पैनल ने सरकार से अगली सुनवाई तक अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने को कहा।
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Triveni
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