
Secunderabad सिकंदराबाद: हाई कोर्ट ने सोमवार को पुलिस डिपार्टमेंट को सिकंदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बनाने के लिए लश्कर जिला साधना समिति की देखरेख में शांति रैली निकालने की इजाज़त देने का आदेश दिया। सोमवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, हाई कोर्ट ने निर्देश दिया कि पिछले महीने की 21 तारीख को दिए गए आवेदन पर सकारात्मक जवाब दिया जाए।
हाई कोर्ट की 13वीं बेंच के जस्टिस तुकाराम जी ने पुलिस डिपार्टमेंट को आदेश दिया कि अगर ज़रूरी हो तो लश्कर जिला साधना समिति के सदस्यों से सलाह करके उचित नियम बनाए जाएं और इस महीने की 5 तारीख तक पूरी रिपोर्ट जमा की जाए। सीनियर वकील मुखिद ने लश्कर जिला साधना समिति की ओर से दलीलें दीं।
पिछले महीने की 17 तारीख को सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन से एमजी रोड पर महात्मा गांधी की मूर्ति तक शांति रैली के लिए पुलिस डिपार्टमेंट से इजाज़त मांगी गई थी, लेकिन पुलिस अधिकारियों ने आखिरी समय पर मना कर दिया। इस वजह से, लश्कर जिला साधना समिति के अध्यक्ष गुर्रम पवन कुमार गौड़ ने 21 जनवरी को शहर के पुलिस कमिश्नर और मलकाजगिरी डीसीपी को फिर से आवेदन देकर शांति रैली के लिए इजाज़त मांगी।
इस आवेदन पर पुलिस डिपार्टमेंट से कोई जवाब नहीं मिलने पर, लश्कर जिला साधना समिति के अध्यक्ष ने 7 फरवरी को रैली करने की इजाज़त के लिए हाई कोर्ट का रुख किया, और हाई कोर्ट ने सोमवार को सकारात्मक जवाब दिया।





