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Hyderabad हैदराबाद: हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि GHMC का डीलिमिटेशन मैप और आबादी की जानकारी पब्लिक डोमेन में रखी जाए। कोर्ट ने GHMC अधिकारियों को 24 घंटे के अंदर ये जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर डालने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि इसके बाद दो दिनों तक आपत्तियां ली जाएं।
जस्टिस विजयसेन रेड्डी ने आज उन याचिकाओं पर सुनवाई की, जिनमें आरोप लगाया गया था कि लंगर हाउस और शालीबांडा डिवीजनों का दोबारा बंटवारा ठीक से नहीं किया गया है। सीनियर वकील एल. रविचंद्र और प्रभाकर ने याचिकाकर्ताओं की तरफ से बहस की। इस बीच, सरकार की तरफ से एडवोकेट जनरल ने साफ किया कि याचिकाकर्ताओं की आपत्तियों पर विचार किया जाएगा। इस मौके पर याचिकाकर्ता के वकीलों ने कोर्ट का ध्यान इस ओर दिलाया कि डीलिमिटेशन मैप पब्लिक डोमेन में नहीं रखा गया था। उन्होंने कहा कि दोबारा बंटवारे की जानकारी भी नहीं दी गई थी। यह भी कहा गया कि आबादी और सीमाओं को भी ध्यान में नहीं रखा गया। जवाब में, सरकार की तरफ से एडवोकेट जनरल (AG) ने कहा कि दोबारा बंटवारे का मैप हाई कोर्ट में जमा कर दिया गया है। यह साफ किया गया कि वार्डों का बंटवारा बिना निर्वाचन क्षेत्र बदले किया गया था।
इस मौके पर हाई कोर्ट की बेंच AG पर गंभीर हो गई। उसने सवाल किया कि डीलिमिटेशन मैप और आबादी की जानकारी पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं डाली गई। इसके जवाब में, AG ने कहा कि डीलिमिटेशन में कोर्ट का दखल नहीं होना चाहिए। इस बीच, याचिकाकर्ताओं के वकील ने बताया कि अगर डीलिमिटेशन प्रक्रिया में कोई शक है, तो न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि GHMC डिवीजनों की आबादी और मैप की जानकारी 24 घंटे के अंदर ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाए।
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