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Hyderabad हैदराबाद:तेलंगाना हाईकोर्ट ने अवैध खनन मामले में पूर्व मंत्री गली जनार्दन रेड्डी को कई शर्तों के साथ जमानत दे दी है। सीबीआई कोर्ट से सात साल की सजा पाए जनार्दन रेड्डी ने सीबीआई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए तेलंगाना हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। सुनवाई करने वाले जजों ने सजा पर रोक लगा दी और दो जमानतदार और पासपोर्ट समेत कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दी। तेलंगाना हाईकोर्ट ने जनार्दन रेड्डी को देश छोड़कर न जाने का आदेश दिया है। विधायक पद से चुनाव हार चुके जनार्दन रेड्डी को इस आदेश से राहत मिली है और वे जल्द ही जेल से रिहा हो जाएंगे। इस मामले में कई अन्य लोगों को भी दोषी ठहराया गया है और उनकी याचिकाओं पर जल्द ही सुनवाई होगी।
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