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गडवाल: तेलंगाना राज्य उच्च न्यायालय ने एक आदेश जारी किया है कि गडवाल विधायक बंदला कृष्ण मोहन रेड्डी का चुनाव अमान्य है, क्योंकि उन्होंने 2018 विधानसभा चुनाव में गलत हलफनामा प्रस्तुत किया है। डीके अरुणा ने पहले यह दावा करते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था कि कृष्ण मोहन रेड्डी का चुनाव अवैध है और उन्होंने अपने हलफनामे में झूठे दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं। हाई कोर्ट ने इस याचिका पर लंबी सुनवाई के बाद फैसला सुनाया कि गडवाल विधायक बंदला कृष्ण मोहन रेड्डी का चुनाव अवैध है और डीके अरुणा को जोगुलंबा गडवाल का विधायक घोषित किया. यह पहले से ही ज्ञात है कि उच्च न्यायालय ने हाल ही में झूठा हलफनामा प्रस्तुत करने के लिए भद्राद्री कोट्टा गुडेम विधायक वनमा वेंकटेश्वर राव को बरी कर दिया है।
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Triveni
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