तेलंगाना
हाई कोर्ट ने संपत्ति पर गलत तरीके से कब्जा करने एसबीआई बैंक को दोषी ठहराया
Ritisha Jaiswal
5 Aug 2023 10:21 AM GMT
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कोर्ट ने कहा कि बैंक लोगों का शोषण कर रहे हैं।
हैदराबाद: तेलंगाना उच्च न्यायालय ने मालकपेट में एक फ्लैट-मालिक को सरफेसी अधिनियम के तहत नोटिस जारी करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक को दोषी ठहराया, जिसने उनसे कभी उधार नहीं लिया था। कोर्ट ने कहा कि बैंक लोगों का शोषण कर रहे हैं।
याचिकाकर्ता, वाई. विजयलक्ष्मी के पास मलकपेट में एक अपार्टमेंट में एक फ्लैट है और उन्हें एसबीआई से सरफेसी अधिनियम के तहत 6 दिसंबर, 2022 को एक नोटिस मिला, जिसमें कहा गया था कि उन्होंने 2004 में 4 लाख रुपये उधार लिए थे और पुनर्भुगतान में चूक की थी। रकम अब 5 लाख हो गई थी और खाता गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) बन गया था। बैंक ने पूछा कि वह उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करे. उसने यह कहते हुए जवाब दिया कि उसने एसबीआई से उधार नहीं लिया है।
फरवरी में, बैंक अधिकारियों ने उनके दरवाजे पर एक नोटिस चिपका दिया, जिसमें कहा गया था कि एसबीआई फ्लैट का प्रतीकात्मक कब्जा ले रहा है। ये नोटिस विजयलक्ष्मी को नहीं बल्कि किसी और व्यक्ति को संबोधित थे। दोनों नोटिसों में दिखाई गई संपत्ति का शेड्यूल विजयलक्ष्मी के स्वामित्व वाली संपत्ति से अलग था।
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Ritisha Jaiswal
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