तेलंगाना

उच्च न्यायालय ने राज्यपाल कोटे के तहत एमएलसी की नियुक्ति को किया खारिज

Ritisha Jaiswal
7 March 2024 10:53 AM GMT
उच्च न्यायालय ने राज्यपाल कोटे के तहत एमएलसी की नियुक्ति को किया   खारिज
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उच्च न्यायालय
तेलंगाना उच्च न्यायालय ने राज्य के राज्यपाल कोटे के तहत एमएलसी की नियुक्ति को रद्द कर दिया है, जिसमें कोदंडराम और अमीर अली खान की नियुक्ति भी शामिल है। कोर्ट ने राज्यपाल तमिलिसाई साउंडराजन को पिछली सरकार के दौरान दासोजू श्रवण और सत्यनारायण की नियुक्तियों पर पुनर्विचार करने का आदेश दिया।
उच्च न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि राज्यपाल को मंत्रिपरिषद के निर्णयों का पालन करना चाहिए और एमएलसी की किसी भी नई नियुक्ति की समीक्षा कैबिनेट द्वारा की जानी चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि अनुच्छेद 171 के तहत कैबिनेट द्वारा लिए गए फैसलों को राज्यपाल खारिज नहीं कर सकते।
अदालत के फैसले ने तेलंगाना में एमएलसी की नियुक्ति प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं और चयन मानदंडों पर पुनर्विचार करने की मांग की है। उच्च न्यायालय के फैसले के परिणामस्वरूप खारिज किए गए एमएलसी, कोदंडराम और अमीर अली खान अपने नियुक्त पदों पर काम नहीं कर पाएंगे।
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