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हैदराबाद: हाई कोर्ट ने 10वीं कक्षा के पेपर लीक मामले में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बंदी संजय द्वारा दायर याचिका पर आगे की सुनवाई 21 अप्रैल तक स्थगित करने के आदेश जारी किए हैं.
महाधिवक्ता ने अदालत को बताया कि बंदी संजय पहले ही जमानत पर बाहर है। सरकार के वकील ने कहा कि बंदी संजय पुलिस जांच में सहयोग नहीं कर रहा है और अगर उसने अपना फोन नहीं सौंपा तो आगे की कार्रवाई की जाएगी. एजी ने जांच में सहयोग नहीं करने पर बंदी संजय की जमानत रद्द करने की गुहार लगाई।
इस संदर्भ में हाईकोर्ट ने बंदी संजय की जमानत रद्द करने पर सरकार को हलफनामा दाखिल करने के निर्देश जारी किए हैं। जैसा कि सरकारी अधिवक्ता (एजी) ने तर्क दिया कि रिमांड की कोई जरूरत नहीं है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई 21 अप्रैल के लिए स्थगित कर दी।
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